दिल्ली हाई कोर्ट ने 'काला हिरण' मामले में प्रोड्यूसर की याचिका पर सलमान खान से जवाब मांगा है

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 06-10-2026
Delhi HC Seeks Salman Khan’s response to producer’s plea to stay ‘Kala Hiran’ suit
Delhi HC Seeks Salman Khan’s response to producer’s plea to stay ‘Kala Hiran’ suit

 

नई दिल्ली 
 
मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से प्रोड्यूसर अमित जानी की एक अर्ज़ी पर जवाब मांगा। जानी ने खान के उस केस की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी जो प्रस्तावित फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' से जुड़ा है। यह अर्ज़ी जस्टिस अनूप जयराम भंभानी के सामने पेश की गई। जानी के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में पहले से चल रहे एक मामले में भी ऐसी ही राहत मांगी गई थी और तर्क दिया कि जब तक पुराने मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा कार्यवाही पर रोक लगा दी जानी चाहिए।
 
वकील ने कहा, "उन्होंने पिछले केस में भी एक जैसी ही मांगें की थीं।" खान की ओर से पेश हुए सीनियर वकील रवि प्रकाश ने कहा कि वह अर्ज़ी का जवाब दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने अर्ज़ी के ज़रिए मांगी जा रही राहत की प्रकृति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा और पूछा, "क्या यह केस पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) के लिए था?" प्रकाश ने बताया कि खान का मूल केस उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ा था और कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश भी दिया था। उन्होंने आगे कहा कि बाद में एक फिल्म की घोषणा की गई, जो खान के पक्ष के अनुसार, एक्टर के जीवन की एक घटना पर आधारित थी।
 
उन्होंने कहा कि फिल्म के प्रमोशनल मटीरियल और प्रस्तावित फिल्म के संबंध में राहत मांगते हुए खान के पक्ष ने प्रोड्यूसर के बयानों और इंटरव्यू का हवाला दिया था। कोर्ट ने खान के वकील को प्रोड्यूसर की अर्ज़ी का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर को सूचीबद्ध किया। यह विवाद 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' फिल्म से जुड़ा है, जिसे दोनों पक्षों ने खान से जुड़े 1998 के काले हिरण (ब्लैकबक) मामले से जोड़ा है।
 
इससे पहले की सुनवाई में, हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ के बारे में स्पष्टता मांगी थी। प्रोड्यूसर के वकील ने बताया था कि फिल्म अभी रिलीज़ के लिए तैयार नहीं है और थिएटर में रिलीज़ होने से पहले इसे ज़रूरी सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुज़रना होगा। यह भी बताया गया था कि ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया गया है।
 
खान के वकील ने OTT पर रिलीज़ होने की संभावना जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने भी इस संभावना पर विचार किया। खान ने प्रस्तावित फ़िल्म और उसके प्रचार-प्रसार के मटीरियल पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि फ़िल्म के कुछ पहलुओं से उनकी पहचान ज़ाहिर हो सकती है और ये पहलू उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े हो सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर प्रोड्यूसर ने एक्टर की ओर से मांगी गई राहत का विरोध किया है।