Court refuses to grant urgent hearing to Youth Congress plea seeking permission to protest at Jantar Mantar
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति संबंधी युवा कांग्रेस (आईवाईसी) की याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।
इस मामले का पहली बार उल्लेख बृहस्पतिवार को किया गया था और पीठ ने इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान की। शुक्रवार को जब याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई तो वकील ने एक बार फिर इस पर आज ही सुनवाई का अनुरोध किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए वकील के बार-बार आग्रह करने के बावजूद इसे तुरंत सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘आज ऐसी क्या आपात स्थिति है? हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। इसे सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।’’