आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को गैरकानूनी घोषित किए गए संगठन, सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े विदेश-आधारित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी‘ के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
ऐसा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967के तहत किया गया है. कहा गया कि विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए चैनल द्वारा ऑनलाइन मीडिया का उपयोग किया जा रहा था. खुफिया सूचनाओं पर भरोसा करते हुए मंत्रालय ने 18फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी‘ के डिजिटल मीडिया संसाधनों को अवरुद्ध करने के लिए किया है.
आदेश में कहा गया,‘‘अवरुद्ध ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी. इसे जांच में भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए ऐप और सोशल मीडिया अकाउंट की लॉन्चिंग मौजूदा चुनावों के दौरान आकर्षण हासिल करने के लिए किया गया था.
बयान में कहा गया, भारत सरकार देश में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है. भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कार्य को विफल किया जाएगा.‘‘