तमिलनाडु सरकार ने NEET छूट विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 16-11-2025
Tamil Nadu govt moves SC against President withholding assent to NEET exemption bill
Tamil Nadu govt moves SC against President withholding assent to NEET exemption bill

 

नई दिल्ली

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु स्नातक चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा मंज़ूरी न देने के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
 
विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस विधेयक में राज्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से छूट देने और मानकीकरण की वैज्ञानिक प्रणाली के साथ बारहवीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश बहाल करने की मांग की गई थी।
 
तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि राज्यपाल सचिवालय से 4 मार्च को प्राप्त सूचना से पता चलता है कि केंद्र सरकार की सहायता और सलाह पर और बिना कोई कारण बताए विधेयक पर मंज़ूरी रोक दी गई थी।
हालांकि, इसके विपरीत, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आयुष मंत्रालयों द्वारा उठाई गई हर आपत्ति का विस्तृत जवाब दिया था।
 
राज्य सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति की कार्रवाई ने एक संवैधानिक गतिरोध पैदा कर दिया है। इसने इस कार्रवाई को स्पष्ट रूप से "असंवैधानिक" और विधायी मामलों में केंद्र-राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढाँचे का गंभीर उल्लंघन बताया है।
 
याचिका में आगे कहा गया है कि बिना किसी कारण के अनुमति रोकना अनुच्छेद 201 को निष्फल करता है और अनुच्छेद 254(2) के कार्यकरण को नष्ट करता है, जो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद समवर्ती विषयों पर राज्य के कानूनों को राज्य के भीतर लागू होने की अनुमति देता है।
 
इसमें आगे कहा गया है, "यदि इस तरह की अनुमति रोकी जाती है, तो राज्यों के पास संघीय कानून से भिन्न कानून बनाने का संवैधानिक मार्ग निरर्थक हो जाएगा।"
 
मुकदमे में आगे बताया गया है कि नीट परीक्षा के पिछले वर्षों में प्रतिरूपण, अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरें आई थीं और संख्यात्मक अंक चिकित्सा पेशे में आवश्यक गुणात्मक विशेषताओं को नहीं माप सकते।
इसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि 2021 के विधेयक पर अनुमति रोकने की राष्ट्रपति की कार्रवाई "असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए"।