Kerala High Court orders registration of FIR against Vijayan in CMRL 'bribery' case
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केरल उच्च न्यायालय ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता और केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को बड़ा झटका देते हुए कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित रिश्वत मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिपोर्ट के आधार पर उनके एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का शुक्रवार को आदेश दिया।
अदालत का यह आदेश राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के लिए भी झटका है क्योंकि उच्च न्यायालय ने ईडी की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के सरकार के फैसले को ‘‘अवैध’’ करार देते हुए रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने कहा, ‘‘इस मामले में प्राथमिकी दर्ज किए बिना ईडी की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विशेष दल गठित करने का सरकार का फैसला अवैध है इसलिए इसे रद्द किया जाता है।’’
अदालत ने तिरुवनंतपुरम स्थित सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) के निदेशक को निर्देश दिया कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 66(2) के तहत ईडी से मिली जानकारी के आधार पर उसकी रिपोर्ट में नामजद संदिग्धों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करें।