कश्मीरी महिला के गैर कश्मीरी पति को मिल सकेगा कश्मीर का डोमेसाइल

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 22-07-2021
कश्मीर एक बड़े बदलाव की ओर
कश्मीर एक बड़े बदलाव की ओर

 

श्रीनगर. जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने एक स्थानीय महिला के पति या पत्नी को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की है, जो यूटी में अधिवास धारक है.

इससे पहले, कश्मीर गणराज्य में जिन महिलाओं की शादी केंद्र शासित प्रदेश के बाहर हुई थी, उनके पति अधिवास प्रमाण पत्र के लिए योग्य नहीं थे.

2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 96 के तहत जारी जम्मू और कश्मीर के दूसरे आदेश (राज्य कानूनों में सुधार), 2020 को मंजूरी दी.

अधिवास प्रमाण पत्र धारक के पति या पत्नी कुछ दस्तावेज जमा करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट (आचार संहिता) नियम, 2020 के तहत जम्मू और कश्मीर अनुदान के तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया है.

अधिवास की पत्नी / पति को अधिवास श्रेणी देने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है. पति या पत्नी दिखाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हैं - 1) अपने पति या पत्नी का अधिवास प्रमाण पत्र और 2) विवाह का वैध प्रमाण.

इस आदेश के तहत जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम के तहत, जम्मू-कश्मीर के केंद्रीय क्षेत्रों में रोजगार के सभी स्तरों पर अधिवास शर्तों के आवेदन में संशोधन किया गया है.

जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम 2010 की धारा 15 के साथ, अधिकृत भारत अनुच्छेद 309को प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पढ़ा जा सकता है.

सरकार इस प्रकार जम्मू नियम 5के नियम 5(1) को निर्देशित करती है. मूल अनुदान अधिवास प्रमाणपत्र नियम 220, कक्षा 6 के बाद, निम्नलिखित शामिल किए जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री डॉ. जतिंदर सिंह ने जम्मू-कश्मीर डोमिसाइल नियमों की अधिसूचना को मध्य क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया.

मार्च 2021 में केंद्र ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार की जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर, 2020 तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कुल 35,44,938 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 32,31,353 को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया. आवेदक अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पूर्व गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि 31 दिसंबर, 2020 तक पहले स्थायी निवासी धारकोंध्धारकों को 31,08,682 अधिवास जारी किए जाएंगे. केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में प्रमाण पत्र. प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.