कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला आने तक धार्मिक लिबास पर लगाया बैन, सोमवार को होगी सुनवाई

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 10-02-2022
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

 

आवाज- द वॉयस/ नई दिल्ली

कर्नाटक हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि पीठ स्कूल-कॉलेजों के खोले जाने को लेकर एक आदेश देगी. लेकिन कोई भी छात्र धार्मिक लिबास पहनने को लेकर तब तक जोर न दे जब तक मामला अदालत में लंबित है. इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को दोपहर बाद ढाई बजे होगी.

कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है. 

सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीडिया से अपील की है कि कोर्ट के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान कोर्ट द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को रिपोर्ट न करें. कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया,अखबार या कहीं भी आदेश पूरा आने तक रिपोर्टिंग न करें.

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