Former Kerala transport minister Antony Raju found guilty of evidence tampering in 1990 drug case
तिरुवनंतपुरम
यहां की एक अदालत ने शनिवार को केरल के पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू को 1990 में दर्ज एक ड्रग्स ज़ब्ती मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया। राजू LDF के सदस्य, जनधिपत्य केरल कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं।
नेदुमंगड ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने राजू को 1990 में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक से 61.5 ग्राम हशीश ज़ब्त करने के मामले में दोषी ठहराया। राजू, जो उस समय एक जूनियर वकील थे, इस मामले में आरोपी की तरफ से पेश हुए थे।
हालांकि एक सेशन कोर्ट ने शुरू में आरोपी, आंद्रे साल्वाटोर सर्वेली को दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में 1991 में केरल हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। बरी करने का आधार बचाव पक्ष का यह तर्क था कि जिस अंडरवियर में कथित तौर पर नशीला पदार्थ छिपाया गया था, वह आरोपी के लिए बहुत छोटा था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि बाद की जांच में पता चला कि राजू ने जोस नाम के एक कोर्ट अधिकारी के साथ मिलकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में रखे गए सबूतों से छेड़छाड़ की साजिश रची थी।