आबकारी मामला: समन मामले में बरी किए जाने के खिलाफ ED की याचिका पर दिल्ली HC ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 01-04-2026
Excise Case: Delhi HC issues notice to Kejriwal on ED plea against acquittal in summons matter
Excise Case: Delhi HC issues notice to Kejriwal on ED plea against acquittal in summons matter

 

नई दिल्ली 

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP नेता अरविंद केजरीवाल को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दायर की है, जिसमें आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत जारी समन का कथित तौर पर पालन न करने से जुड़े मामलों में केजरीवाल को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने की। कोर्ट ने पाया कि पहले से नोटिस दिए जाने के बावजूद, सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वकील ज़ोहेब हुसैन पेश हुए। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड भी तलब किए हैं और मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है।
 
ED ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए आबकारी नीति मामले में बार-बार समन जारी होने के बावजूद एजेंसी के सामने पेश न होने के केजरीवाल के कथित मामले में उन्हें बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। एजेंसी के अनुसार, केजरीवाल ने "जानबूझकर समन का पालन नहीं किया" और जांच में शामिल नहीं हुए। 22 जनवरी, 2026 को एक ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को इन मामलों में बरी कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ED यह साबित करने में नाकाम रही कि केजरीवाल ने जानबूझकर उन्हें जारी किए गए समन का उल्लंघन किया था।
 
इससे पहले, फरवरी 2024 में, ED ने ट्रायल कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जारी किए गए कई समन का पालन नहीं किया था। यह मामला दिल्ली की 2022 की आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। इस मुद्दे को सबसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने उठाया था, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने प्रक्रियागत खामियों और कुछ लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाए जाने का हवाला देते हुए एक FIR दर्ज की थी।
 
आरोप लगाया गया था कि लाइसेंस फीस में कमी की गई या उसे माफ कर दिया गया, और बिना उचित मंजूरी के लाइसेंसों की अवधि बढ़ा दी गई। जांच एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि अवैध रूप से कमाए गए धन को गलत लेखा प्रविष्टियों (false accounting entries) के ज़रिए दूसरी जगह भेजा गया और छिपाया गया। इसके बाद, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और केजरीवाल सहित कई लोगों को आरोपी बनाया। जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और हिरासत में कई महीने बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी। 27 फरवरी को, ट्रायल कोर्ट ने संबंधित CBI मामले में केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया; कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में खरा नहीं उतर सका।