नई दिल्ली
भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनावी सूची में गंभीर चूक और गलत तरीके से नाम जोड़ने के लिए पांच अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के CEO को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देने के लिए कहा गया है ताकि अधिकारियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जा सके। याद दिला दें कि अगस्त में, चुनाव आयोग ने दो ERO और दो AERO को गंभीर चूक करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने, डेटा सुरक्षा की नीति का उल्लंघन करते हुए ER डेटाबेस के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा करने के लिए निलंबित करने का निर्देश दिया था।
दक्षिण 24 परगना के ERO देबोट्टम दत्ता चौधरी, AERO तथागत मंडल और उनके डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरोजित हलदर को निलंबित कर दिया गया था। पूर्वी मेदिनीपुर के ERO बिप्लब सरकार और EERO सुदीप्त दास को भी निलंबित कर दिया गया था। EC ने इन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।
ECI के पत्र में कहा गया है कि यह देखा गया है कि राज्य सरकार ने 20 अगस्त, 2025 को उपरोक्त अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, लेकिन FIR के संबंध में निर्देश आज तक पूरा नहीं किया गया है। ECI ने CEO WB को संबंधित DEO को निर्देश देने के लिए कहा है कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत, साथ ही BNS 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, अधिकारियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करें। EC ने चेतावनी दी है कि FIR दर्ज न करने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। जल्द से जल्द एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है।