दिल्ली हिंसा: सफूरा जरगर को कोर्ट से राहत, ईद पर जा सकेंगी कश्मीर

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 06-07-2022
दिल्ली हिंसा: सफूरा जरगर को कोर्ट से राहत, ईद पर जा सकेंगी कश्मीर
दिल्ली हिंसा: सफूरा जरगर को कोर्ट से राहत, ईद पर जा सकेंगी कश्मीर

 

 

सफूरा के वकील ने कहा कि उन्हें 23 जून, 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी और जमानत की एक शर्त यह थी कि यदि आवेदक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली छोड़ना चाहता है तो संबंधित कोर्ट से अनुमति जरूरी है.

उनके वकील ने कहा कि सफूरा इस समय दिल्ली में अपने ससुराल में रह रही हैं. ईद-उल-अजहा का त्योहार 10 जुलाई को मनाया जाना है और त्योहार के लिए उनका पूरा परिवार और ससुराल वाले अपने गृहनगर किश्तवाड़ में होंगे.

उन्होंने कहा, "चूंकि आवेदक/आरोपी का गृहनगर और उसका पति किश्तवाड़ में है, इसलिए ईद-उल-अजहा का त्योहार वहीं मनाना होगा."

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत की अन्य सभी शर्तो का पालन कर रही है.

याचिकाकर्ता ने इस मामले में सभी पिछली सुनवाई में भाग लिया है और भविष्य की सभी सुनवाई में भाग लेने का वचन देती है.

अदालत ने सोमवार को पारित अपने आदेश में सफूरा जरगर को उसकी लोकेशन गूगल मैप्स के जरिए साझा करने का भी निर्देश दिया, ताकि जांच अधिकारी उस स्थान की पुष्टि कर सकें. न्यायाधीश ने सफूरा को 7 से 31 जुलाई तक यात्रा करने की अनुमति देते हुए 1 अगस्त को आगे की कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया.