क्रूज ड्रग केसः आर्यन खान और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 08-10-2021
आर्यन खान
आर्यन खान

 

मुंबई. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को एनसीबी ड्रग छापेमारी मामले में आर्यन खान और अन्य की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान एनसीबी ने आर्यन खान को इस आधार पर जमानत देने का विरोध किया कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. अदालत ने कहा कि उसके समक्ष आवेदन विचारणीय नहीं हैं और आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं. इसके अलावा, उन्हें विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करना होगा.

आर्यन की ओर से पेश हुए वकील सतीश मानेशिंदे ने जमीन का विरोध किया. उन्होंने कहा, “सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति संपन्न परिवार से है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी. मैंने किस प्रभाव का उपयोग किया है? मैं 6-7दिनों से पीड़ित हूं. बहुत गंभीर अपराधों के साथ मुक्त घूम रहे लोग. मैं उनमें से नहीं हूं.”

अदालत ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सात अन्य की हिरासत की मांग की गई थी और कहा था कि ऐसा करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा. अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने आठ को 14दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.