UAE में नया श्रम कानून लागू होने से भारतीय कामगारों को क्या मिलेगा लाभ ?

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 05-02-2022
यूएई में नया श्रम कानून लागू
यूएई में नया श्रम कानून लागू

 

आवाज द वाॅयस / अबू धाबी

संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है. देश में 2फरवरी से नया श्रम कानून (यूएई न्यू लेबर लॉ) लागू हो गया है. नया कानून श्रमिकों को नए अधिकार देता है. यूएई की अर्थव्यवस्था में भारतीय नागरिक महत्वपूर्ण भागीदार हैं. माना जा रहा है कि नए कानून से भारतीय कामगारों को भी कई फायदे होंगे.

भारतीय देश की आबादी का 40फीसदी और संख्या 35लाख बनाते हैं. बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक संयुक्त अरब अमीरात के निजी क्षेत्र में काम करते हैं. नया संघीय आदेश संख्या 33श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है. यूएई के मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि नए कानून के तहत अब हर छोटी-छोटी डिटेल को रोजगार अनुबंध में शामिल किया जाएगा.

नए अनुबंध में होगी सारी जानकारी

नए समझौते में कार्यकर्ता, उसके नियोक्ता, नौकरी का विवरण, काम के घंटे, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्य स्थान, वेतन, वार्षिक अवकाश, नोटिस अवधि सहित सभी जानकारी शामिल होगी. संयुक्त अरब अमीरात के वकील अली मूसा ने कहा कि नए कानून के तहत रोजगार अनुबंध अब सीमित अवधि के लिए होगा, जो पहले नहीं था. कंपनियां अब अधिकतम तीन साल के लिए कर्मचारियों को काम पर रख सकेंगी. इसके बाद इसे रिन्यू कराना होगा.

सप्ताह कम से कम एक छुट्टी

सरकार ने सभी निजी कंपनियों को नए कानून के मुताबिक नए कॉन्ट्रैक्ट का मसौदा तैयार करने को कहा है. कानून के लागू होने के एक साल के भीतर कंपनियों को अपने रोजगार अनुबंध बदलने होंगे. नए कानून के तहत कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को स्थायी रूप से काम पर नहीं रख पाएगा.

मुसाब ने कहा कि अब मजदूरों को कुछ नई छुट्टियां भी मिलेंगी. कंपनियों को अपने कर्मचारियों को हर हफ्ते कम से कम एक दिन की छुट्टी देनी होगी.