कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के चार बड़े नेताओं को जमानत देने के विशेष सीबीआई अदालत के आदेश पर सोमवार की देर रात रोक लगा दी. नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले के सिलसिले में दिन बुधवार को उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई होने तक तृणमूल के चारों नेताओं को प्रेसीडेंसी जेल में ही रहना होगा.
नारदा स्टिंग टेप मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों- फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के साथ-साथ वर्तमान विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर सोवोन चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार सुबह से राज्य में भारी ड्रामा देखने को मिला. जिसमें कई राजनेता और एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कथित रूप से कंपनी को अनौपचारिक लाभ प्रदान करने के लिए नकद स्वीकार करते पाए गए थे. दिनभर चले ड्रामे के बाद तृणमूल के चारों नेताओं को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार शाम को अंतरिम जमानत दे दी.