लाहौर. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट में खत्म-ए-नबूवत का हलफ अनिवार्य घोषित कर दिया है.
मंगलवार को राजधानी लाहौर में हुई प्रांतीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रांतीय कैबिनेट ने मुस्लिम परिवार कानून पाकिस्तान के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
नए नियमों के तहत अब दूल्हा-दुल्हन को शादी के वक्त खत्म-ए-नबूवत के हलफ पर दस्तखत करने होंगे.
पंजाब विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप प्रांतीय कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है.
पिछले साल 27 अक्टूबर को, प्रांतीय विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि खत्म-ए-नबूवत से संबंधित हलफनामे को निकाहनामे में अनिवार्य किया जाना चाहिए, जैसा कि पासपोर्ट में उल्लेख किया गया है.