कुलभूषण मामलाः झुक गया पाकिस्तान

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 11-06-2021
कुलभूषण मामलाः झुक गया पाकिस्तान
कुलभूषण मामलाः झुक गया पाकिस्तान

 

आवाज द वाॅयस नई दिल्ली
 
पाकिस्तान की संसद ने कुलभूषण जाधव मामले में बड़ा फैसला लिया है. पड़ोसी देश ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा पारित सजा के खिलाफ किसी भी उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी है. इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की कानूनी लड़ाई की यह पहली जीत मानी जा रही है.
 
पाकिस्तान अब इस काल्पनिक मामले में घुटनों पर है. दरअसल, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी है. पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एएनआई ने यह जानकारी दी है. पाकिस्तानी संसद की घोषणा ने यह साबित कर दिया कि भारत इस मामले में बहुत मजबूत तर्कों के साथ खड़ा है जिसे नजरअंदाज करना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं होगा.
 
इससे पहले मई में, कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर सुनवाई कर रहे एक पाकिस्तानी उच्च न्यायालय ने भारत से कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने को कहा था. साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत में पेश होने का मतलब स्वायत्तता की छूट नहीं है.
 
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें एक वकील की नियुक्ति की मांग की गई थी.
 
 डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने पीठ को बताया था कि पाकिस्तान ने पिछले साल आईसीजे के फैसले को लागू करने के लिए अध्यादेश लागू किया था. 
 
 उन्होंने कहा कि भारत सरकार जानबूझकर अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हुई और एक पाकिस्तानी अदालत के समक्ष मामले का विरोध कर रही थी, जिसने आईएचसी की सुनवाई के लिए एक वकील नियुक्त करने से भी इनकार कर दिया था. 
 
मामले की सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है. एक सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी जादू को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.