गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 6 महीने बढ़ाई

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 24-09-2022
गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 6 महीने बढ़ाई
गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 6 महीने बढ़ाई

 

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए) के तहत गैर सरकारी संगठनों को जारी किए जाने वाले पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता छह महीने के लिए बढ़ा दी है. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसको लेकर एक नोटिस जारी किया था. गृह मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा है कि वे लाइसेंस जिन्हें पिछले आदेश के तहत 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया था और वैधता समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए गृह मंत्रालय में लंबित हैं, ऐसे सभी गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण अब 31 मार्च 2023 तक या उनके आवेदन के निपटारे तक, इसमें जो भी पहले हो, वैध रहेगा. दरअसल, एनजीओ को विदेशी रकम हासिल करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है.

सरकार ने उन गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस की वैधता भी बढ़ा दी है, जिनकी पांच साल की वैधता अवधि 1-10-2022 से 31-03-2023 के बीच समाप्त हो रही है और जिनके आवेदन 5 साल की वैधता खत्म होने से पहले नवीनीकरण के लिए लंबित हैं, उन्हें भी 31 मार्च 2023 तक या उनके आवेदन के निपटारे तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है. ये इसलिए किया गया है, ताकि सख्त एफसीआरए व्यवस्था को आसान किया जा सके.

गृह मंत्रालय का नोटिस एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ाने के लिए एक आधार के रूप में जनहित का हवाला देता है. हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस जिनकी नवीनीकरण याचिका पहले ही ठुकरा दी गई है, उन्हें उसी दिन से समाप्त माना जाएगा. यही नहीं, वह संस्था किसी भी विदेशी योगदान को प्राप्त करने या उपयोग करने के लिए अयोग्य हो जाएगी.

गृह मंत्रालय की एफसीआरए वेबसाइट के अनुसार, 23 सितंबर 2022 तक 16,641 एनजीओ और एसोसिएशन सक्रिय हैं, जबकि 12,801 संस्थाओं का एफसीआरए लाइसेंस समाप्त हुआ है. वहीं विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अन्य 20,684 गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया है.