नई दिल्ली
स्विगी लिमिटेड ने चार श्रम संहिताओं के लागू होने को ‘बदलावकारी कदम’ बताते हुए कहा कि इससे लाखों श्रमिकों को दूरगामी फायदे मिलेंगे।कंपनी ने सरकार के आधुनिक और समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दृष्टिकोण का समर्थन किया और कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (सीओएसएस) से उसके व्यवसाय, लागत या दीर्घकालिक वित्तीय प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा।
सरकार ने शुक्रवार को चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया, जिनमें वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 शामिल हैं। इन संहिताओं में पहली बार ‘गिग कार्य’, ‘मंच कार्य’ और ‘एग्रीगेटर’ की परिभाषाएं दी गई हैं।
नियमों के अनुसार एग्रीगेटर कंपनियों को अपने सालाना कारोबार का 1-2% (अधिकतम 5%) गिग और मंच श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा करना होगा।
स्विगी ने कहा, “यह सुधार भारत के कल्याण और नियामकीय ढांचे में बड़ा बदलाव है। यह औपचारिक नौकरी, असंगठित क्षेत्र और तेजी से बढ़ती मंच अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है। हम इन सुधारों से लाखों श्रमिकों को मिलने वाले लाभ को महत्व देते हैं।”
कंपनी ने आगे कहा कि ये पहल मंच अर्थव्यवस्था को जिम्मेदारी, इंसानियत और दीर्घकालिक सामाजिक भलाई के लिए आगे बढ़ाने के उसके विश्वास को दर्शाती है।