Labor Code a transformative step, millions of workers will get far-reaching benefits: Swiggy
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
स्विगी लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि चार श्रम संहिताओं का लागू होना एक 'बदलावकारी कदम' है, जिससे लाखों श्रमिकों को दूरगामी फायदे मिलेंगे।
स्विगी ने एक आधुनिक और समावेशी सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाने के सरकार के नजरिये का समर्थन किया। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसे सीओएसएस (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020) से अपने व्यवसाय के टिकाऊपन, लागत ढांचे या दीर्घावधि वित्तीय प्रदर्शन पर कोई खास असर पड़ने की आशंका नहीं है।
सरकार ने शुक्रवार को चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया, जिनके जरिए मौजूदा 29 श्रम कानूनों को एकीकृत किया गया है। ये संहिताएं - वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 हैं। नयी संहिताओं में पहली बार ‘गिग कार्य’, ‘मंच कार्य’ और ‘एग्रीगेटर’ की परिभाषाएं दी गई हैं।
नियमों के अनुसार एग्रीगेटर कंपनियों को अपने सालाना कारोबार का 1-2 प्रतिशत (अधिकतम पांच प्रतिशत तक की सीमा के साथ) गिग और मंच श्रमिकों को दिए जाने वाले भुगतान के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा करना होगा।
स्विगी ने कहा, ''यह सुधार भारत के कल्याण और नियामकीय प्रारूप में एक बड़ा बदलाव है। यह एक ऐसा सामाजिक सुरक्षा ढांचा बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जो सबको साथ लेकर चलने वाला है। यह औपचारिक नौकरी, असंगठित क्षेत्र और तेजी से बढ़ती मंच अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है।''