जम्मू-कश्मीर: परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 29-03-2022
जम्मू-कश्मीर: परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
जम्मू-कश्मीर: परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

 

आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से बनाने के लिए एक परिसीमन आयोग नियुक्त करने के केंद्र सरकार के मार्च 2020के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.

याचिका हाजी अब्दुल गनी खान और डॉ. मोहम्मद अयूब मट्टू ने दायर की है. दोनों कश्मीर के निवासी हंै. याचिका में मांग की गई है कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने की सिफारिष की गई है, जो अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है.

याचिका में शीर्ष अदालत से 6 मार्च, 2020 की अधिसूचना घोषित करने का निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया गया है. इसमें जम्मू-कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के परिसीमन को अनुच्छेद 14के उल्लंघन के रूप में परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था.

याचिका में कहा गया,‘‘वास्तव में, जम्मू और कश्मीर राज्य में, 2001 में जनगणना कार्य पूरा हो गया था, लेकिन परिसीमन 1995 में किया गया.तर्क दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान है कि देश में अगला परिसीमन 2026 के बाद किया जाएगा.