पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका पर हुसैन की पेंटिंग मामले में उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 22-11-2025
HC seeks response in Hussain painting case on plea by former Union minister
HC seeks response in Hussain painting case on plea by former Union minister

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम एफ हुसैन की पेंटिंग को लेकर एक आपराधिक विश्वासघात मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है।
 
सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख किया है और निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती दी है।
 
शिकायतकर्ता रोहित सिंह महियारिया के अनुसार, भंवर जितेंद्र सिंह ने अप्रैल 2014 में उनकी मां से एम.एफ. हुसैन की एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत की एक पेंटिंग उधार ली लेकिन उसे वापस नहीं किया। 2017 में, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उन्हें पेंटिंग मिल नहीं रही है।
 
सिंह को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप वाली शिकायत के तहत मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
 
प्रारंभ में मजिस्ट्रेट अदालत ने सिंह के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी, जिसने मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया और सिंह को आगे की कार्रवाई के लिए निचली अदालत में पेश होने को कहा।
 
सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख किया और सत्र अदालत के 11 नवंबर के आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए उनके खिलाफ जांच के आधार मौजूद हैं।