पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी, जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई से अदालत का इनकार

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 21-09-2026
Court refuses to hear plea seeking FIR, probe against former judge Yashwant Verma
Court refuses to hear plea seeking FIR, probe against former judge Yashwant Verma

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने के बाद कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
 
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने याचिका को ‘‘बिना किसी ठोस सबूत के दोषारोपण की कवायद’’ करार देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय के पास कानून के तहत अन्य विकल्प उपलब्ध हैं।
 
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं इस पर सुनवाई नहीं कर रहा हूं। यह बिना किसी ठोस सबूत के दोषारोपण की कवायद है। आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है?’’