हिंदुओं को जिला स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 08-08-2022
हिंदुओं को जिला स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
हिंदुओं को जिला स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोहराया कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार तय किया जाना है, और मौखिक रूप से कहा कि जिला स्तर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए याचिका की सुनवाई करना मुश्किल है. न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने पर अपना संदेह व्यक्त किया, जहां वे अन्य समुदायों से अधिक संख्या में हैं.

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट भी शामिल हैं, ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील की ओर इशारा किया कि पहले उसने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को, जो उस समय याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे थे, ठोस उदाहरण पेश करने के लिए कहा था, जहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जे के लाभों से वंचित किया जा रहा है, जिन राज्यों में इनकी संख्या कम है.
 
मामले में इसी तरह की एक और याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने पीठ के समक्ष कहा कि कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं. पीठ ने जवाब दिया, "सैद्धांतिक रूप से आप सही हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे राज्यवार होना चाहिए, तो हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए?"
 
यह ध्यान दिया जा सकता है कि टीएमए पाई और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2002) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान की जानी चाहिए. उपाध्याय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2004 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक याचिका भी दायर की थी और कुछ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा मांगा था.
 
पीठ ने कहा कि जब अल्पसंख्यकों की बात होती है, तो अखिल भारतीय अल्पसंख्यक होते हैं, उदाहरण के लिए, पारसी और कोंकणी भाषी लोग हैं और ऐसे लोग होते हैं जो एक छोटी सी जगह में अल्पसंख्यक होते हैं. पीठ ने वकील से आगे पूछा, "तो आप कैसे घोषित करते हैं? यह घोषित करना अदालत का काम नहीं है." शीर्ष अदालत ने अपने सवाल को दोहराया और वकील से उन मामलों के ठोस उदाहरण देने को कहा जहां हिंदुओं को उन राज्यों में अनुच्छेद 30 के संरक्षण से वंचित किया जाता है जहां वे अल्पसंख्यक हैं.
 
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सितंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई निर्धारित की. शीर्ष अदालत देवकीनंदन ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम के प्रावधान को चुनौती दी गई थी और केंद्र को अल्पसंख्यक को परिभाषित करने और जिले में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
 
याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 29-30 के तहत राज्य में बहुसंख्यक समुदाय को उनका अधिकार अवैध रूप से छीना जा रहा है क्योंकि केंद्र ने उन्हें एनसीएम अधिनियम के तहत 'अल्पसंख्यक' के रूप में अधिसूचित नहीं किया है. याचिका में अधिनियम की धारा 2 (सी) को चुनौती दी गई थी, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया था और अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान और राज्यवार स्थिति के लिए दिशा-निर्देश मांगा गया था.
 
इस साल मई में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हालांकि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र के पास है, केंद्र को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका के मद्देनजर राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए.