बिहार: पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 01-09-2022
बिहार: पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी की लटकी तलवार
बिहार: पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

 

पटना. बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज अपहरण मामले में पटना के दानापुर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सत्यनारायण शिवहरे ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि पटना जिले के बिहटा इलाके में 2014 में राजू सिंह उर्फ राजू के अपहरण मामले में कार्तिक कुमार को आरोपी बनाया गया था. उनके खिलाफ बिहटा थाने में केस दर्ज हुआ था. अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद पूर्व मंत्री पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार में कार्तिक कुमार को मंत्री बनाया गया था. इसके बाद इस मामले को लेकर विपक्ष ने जोरदार निशाना साधा. विवादों के कारण कार्तिकेय कुमार ने नीतीश कैबिनेट से बुधवार को इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका विभाग भी बदला था. उन्हें कानून मंत्री से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया था. गुरुवार को कार्तिक कुमार ने सफाई दी कि पार्टी की छवि खराब नहीं हो इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है.