शाहरुख खान के बेटे आर्यन सात अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड पर

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 04-10-2021
शाहरुख खान के बेटे आर्यन सात अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड पर
शाहरुख खान के बेटे आर्यन सात अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड पर

 

मुंबई. ड्रग मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहना होगा. एनसीबी ने सोमवार को मुंबई की फोर्ट कोर्ट में 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगा था. हालांकि कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मनमोहन धमीजा को सात अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर लिया. अन्य 5 की अभी भी सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए हिरासत जरूरी है.

 
इससे पहले एनसीबी ने कहा था कि आर्यन के फोन से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है. उनकी बातचीत से पता चला कि वे ड्रग्स खरीदने और बेचने की योजना बना रहे थे. अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के भी सबूत हैं. इससे पहले, अरबाज मर्चेंट और मनमोहन धमीजा, जिन्हें एनसीबी अधिकारी आर्यन के साथ गिरफ्तार किया गया था, को जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका आरटी-पीसीआर परीक्षण किया गया.
 
आर्यन के वकील सतीश मनशांडे ने कहा था कि
 
 "मैं सच्चाई के रूप में जमानत की मांग नहीं कर रहा हूं. सच तो यह है कि मेरे मुवक्किल आर्यन को क्रूज पर हिरासत में नहीं लिया गया था. उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. जहां वह एक दोस्त के साथ गया था. उन्होंने कहा, "मुझे यह भी नहीं पता था कि मुझे क्रूज पर कौन सा केबिन आवंटित किया गया था." 
 
आर्यन कहते हैं, ''मैंने क्रूज पर जाने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया और न ही मैं किसी मॉडरेटर को जानता हूं. जो पंचनामा तैयार किया गया है, वह मोबाइल के अलावा मुझसे कोई वसूली नहीं दिखाता है. दोस्त को इसलिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके पास 6 ग्राम हशीश थी. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है."
 
रिमांड के लिए दिखाई गई जब्ती हममें से किसी के पास से बरामद नहीं हुई है. वसूली अन्य संदिग्धों से है और मुझे इससे जोड़ा जा रहा है. पूछताछ के दौरान मेरे व्हाट्सएप चैट डाउनलोड किए गए. अब यह दावा किया जा रहा है कि मैं अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हूं.
 
यहां मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने विदेश में जो समय बिताया है, उसका नशीले पदार्थों की तस्करी, आपूर्ति या वितरण से कोई लेना-देना नहीं है. मेरी चैट, डाउनलोड, फोटो या कुछ और यह साबित नहीं करता कि मेरा इस मुद्दे से कोई लेना-देना है. अगर बात ड्रग्स की भी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ड्रग तस्करी में शामिल हूं. रिया चक्रवर्ती के मामले में धारा 27ए को भी हटा दिया गया था. इसलिए मुझे रिमांड पर भेजने के बजाय जमानत दी जाए. अब उसके ठीक होने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उसे हिरासत में लिए जाने का कोई कारण है.