आवाज द वाॅयस / नई दिल्ली
कानूनी सलाहकार जफर जमाल अल-लेल ने चेतावनी दी है कि कोई भी विदेशी किसी सऊदी के नाम पर मक्का और मदीना में अचल संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता.एक वेबसाइट के अनुसार, कानूनी सलाहकार ने कहा कि विदेशी केवल विरासत के रूप में मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों में भूमि के मालिक बन सकते हैं. संपत्ति के उपयोग का अधिकार भी विरासत से ही संभव है.
कानूनी सलाहकार से पूछा गया, ‘‘क्या विदेशी सऊदी अरब में संपत्ति खरीद सकते हैं?‘‘ इसके जवाब में कहा गया कि मक्का और मदीना के पवित्र स्थलों के अलावा, विदेशी सऊदी अरब में कहीं भी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं . उन्हें आंतरिक मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी. विदेशी भी घर खरीद सकते हैं.‘‘
मगर उन्हें एक से अधिक घर खरीदने की अनुमति नहीं होगी. यह विदेशियों के स्वामित्व कानून की धारा 2 में समझाया गया है.