दिल्ली दंगाः कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को मिली जमानत

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 14-03-2022
दिल्ली दंगाः कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को मिली जमानत
दिल्ली दंगाः कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को मिली जमानत

 

आवाज-द वॉयस / नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली दंगा मामले में कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को जमानत दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ कक्कड़ ने जमानत दे दी है.

इशरत जहां को दिल्ली दंगों के संबंध में भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कथित अपराधों के आरोप में मार्च 2020 में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्होंने स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी.

अभियोजन पक्ष ने इसकी स्थिरता पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि आपराधिक संहिता की धारा 439 (सीआरपीसी) के तहत दायर ऐसी याचिका को विशेष अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

इससे पहले सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने तर्क दिया था कि जहां वह अन्य आरोपियों के संपर्क में थी, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था, यह केवल दंगा की साजिश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए था.