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दिल्ली राजधानी में बदले कई सड़कों के नियम 1 अप्रैल से 15 चुनिंदा सड़कों पर बस और भारी वाहन नहीं जा सकते।

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उनके लिए कई अनुशासन व शक्ति लागू हुई है इसके लिए दिल्ली सरकार ने 15 सड़कों को चिन्हित कर दिया है के परिवहन विभाग ने।

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जिसने भी उल्लंघन किया तो उसको ₹10000 का जुर्माना भरना पड़ेगा और छह महीने की कैद की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

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वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगे जो बयान परिवहन विभाग मंत्रालय के द्वारा दिया गया हैं।

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उसके हिसाब से आप परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष लेन को निर्धारित करेगा जो सिर्फ सुबह 8बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही चला सकेंगे।

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इनका एक लेन होगा जिसपे उनको उसी लेन पे ही चलना होगा।

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इनका जो समय निर्धारित किया गया हैं उसी समय पर उनको जाना होगा वरना उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती हैं।

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पहले फेज में कुल 15सड़को पे ये नियम लागू होगा । और इसके अंदर 46 प्रमुख सड़क की पहचान होगी।

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इसके अंदर ये सड़क आती हैं द्वारका मोड़, महरौली-बदरपुर रोड, आश्रम चौक से बदरपुर रोड, जनकपुरी से मधुबन चौक, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, बादली से बवाना, नेहरू प्लेस से सुब्रतो पार्क शामिल है।