फैसलाबाद. पाकिस्तान के फैसलाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को ईशनिंदा के आरोपी वसीम अब्बास को दोषी पाए जाने पर मौत की सजा सुनाई.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राणा सोहेल तारिक ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत वसीम के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुनाया और मौत की सजा के अलावा 500,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
फैक्ट्री एरिया थाने की पुलिस ने यासिर अली की शिकायत पर सी-295 के तहत ईशनिंदा के आरोप में कायदे आजम टाउन निवासी वसीम के खिलाफ 22 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी.
प्राथमिकी के अनुसार वसीम ने यासिर को लिखे अपने पत्रों में इस्लाम के पैगंबर के बारे में अपमानजनक शब्द लिखे थे. अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वसीम को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच वापस जेल स्थानांतरित कर दिया गया.
कोर्ट ने दोषी को लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए सात दिन का समय दिया है.
अपील दायर न करने के मामले में, सत्र न्यायालय ने वसीम को लाहौर उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद मौत की सजा पर अमल करने का निर्देश दिया है.