पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सीएम चुनाव पर पूर्ण पीठ बनाने की याचिका को खारिज कर दिया

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] • 1 Years ago
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सीएम चुनाव पर पूर्ण पीठ बनाने की याचिका को खारिज कर दिया
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सीएम चुनाव पर पूर्ण पीठ बनाने की याचिका को खारिज कर दिया

 

इस्लामाबाद.

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के विवादास्पद मुख्यमंत्री चुनाव के संबंध में डिप्टी स्पीकर के फैसले पर एक पूर्ण पीठ बनाने के गठबंधन सरकारों के अनुरोध को सोमवार को खारिज कर दिया.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका पर सुनवाई कर रही तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले कहा था कि इस मामले पर पूर्ण न्यायालय की पीठ बनाने के बारे में निर्णय लेने के लिए और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है.

मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा, पूर्ण अदालत के गठन पर निर्णय लेने के लिए हमें कुछ चीजों पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है. न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान, जो तीन सदस्यीय पीठ का हिस्सा हैं, ने टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत एक पूर्ण पीठ के गठन के बारे में निर्णय लेने से पहले डिप्टी स्पीकर के विवादास्पद फैसले के मामले को योग्यता के आधार पर सुनना चाहती थी.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अतीत में अत्यधिक महत्व के मामले में एक पूर्ण पीठ का गठन किया गया था और कहा कि अगर यह मुद्दा बना रहा तो इसका गठन किया जा सकता है.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, हम मानते हैं कि पूर्ण न्यायालय का गठन तभी होता है जब मामला जटिल हो। मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने कहा कि पीठ के समक्ष विवाद का मुख्य बिंदु यह था कि क्या कोई पार्टी प्रमुख अपने संसदीय दल के सदस्यों को निर्देश जारी कर सकता है.

पीएमएल-एन के वकील इरफान कादिर ने पीठ को बताया कि पंजाब के सीएम हमजा शहबाज और गठबंधन सरकार मामले की सुनवाई के लिए एक पूर्ण पीठ चाहती है.