पाकिस्तानः चुनाव आयोग ने सीनेटर फैसल वावड़ा अयोग्य घोषित किया

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] | Date 09-02-2022
पाकिस्तानः चुनाव आयोग ने सीनेटर फैसल वावड़ा अयोग्य घोषित किया
पाकिस्तानः चुनाव आयोग ने सीनेटर फैसल वावड़ा अयोग्य घोषित किया

 

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पीटीआई के सीनेटर फैसल वावदा को एक झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है और सीनेटरशिप की अपनी अधिसूचना भी वापस ले ली है.

चुनाव आयोग ने बुधवार को फैसल वावड़ा के खिलाफ अयोग्यता याचिका के सुरक्षित निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया है. चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक फैसल वावड़ा 2018 का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे.

वहीं फैसल वावड़ा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘चुनाव आयोग के आज के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.’

निर्णय में आगे कहा गया कि नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में फैसल वावड़ा को प्राप्त वेतन और लाभ वापस करना चाहिए. गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 23 दिसंबर, 2021 को फैसल वावड़ा के खिलाफ अयोग्यता मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान फैसल वावड़ा के वकील बैरिस्टर मोईद ने अपनी अंतिम दलीलों में कहा था कि फैसल वावड़ा ने आयोग को जन्म प्रमाण पत्र जमा किया था. उन्होंने कहा कि फैसल वावदा का जन्म अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में हुआ था और वह जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं.

वकील ने अदालत को बताया था कि फैसल वावड़ा ने नामांकन पत्र जमा करने से पहले उनका विदेशी पासपोर्ट रद्द कर दिया था. उन्होंने झूठ नहीं बोला. याचिकाकर्ता कादिर मंदोखेल ने अपनी दलीलों में कहा था कि आयोग डेढ़ साल से जवाब मांग रहा था, जो नहीं दिया गया.

चुनाव 2018 में रिटर्निंग ऑफिसर ने दोहरी नागरिकता पर गलत आदेश दिया था. फैसल वावड़ा के बजाय रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरे कागजात खारिज कर दिए थे.

गौरतलब है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को पीटीआई के सीनेटर फैसल वावड़ा की अयोग्यता के मामले में 60 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया था.