पाकिस्तानः पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का चुनाव कुछ देर बाद, परवेज इलाही, हमजा शहबाज रेस में

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 16-04-2022
पाकिस्तानः पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का चुनाव कुछ देर बाद, परवेज इलाही, हमजा शहबाज रेस में
पाकिस्तानः पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का चुनाव कुछ देर बाद, परवेज इलाही, हमजा शहबाज रेस में

 

आवाज द वाॅयस /लाहौर 
 
पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा के सदस्य लाहौर उच्च न्यायालय के निर्देश पर शनिवार के आज 11ः30 बजे प्रांत के नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे.पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए सदन के विशेष सत्र की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मुहम्मद मजारी करेंगे.
 
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्यू (पीएमएल-क्यू) के उम्मीदवार परवेज इलाही और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हमजा शहबाज के बारे में कहा जा रहा है कि सरदार उस्मान बुजदार के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए इनके बीच करीबी मुकाबला है. 
 
आज का सत्र लाहौर उच्च न्यायालय के बुधवार के आदेश के अनुरूप होगा. डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने मजारी को 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री का चुनाव कराने का निर्देश दिया था.
 
इस बीच, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने गुरुवार को पंजाब प्रांत में इस साल 9 जून को स्थानीय सरकार के पहले चरण के चुनाव कराने की घोषणा की.पहले चरण में कुल 17 जिलों में मतदान होगा.
 
कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र आमंत्रित करने वाला सार्वजनिक नोटिस 18 अप्रैल से रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा जारी किया जाएगा. हालांकि उम्मीदवारी वापस लेने और उम्मीदवार सूची के प्रकाशन की अंतिम तिथि 19 मई को जारी की जाएगी.
 
आरओ 26 अप्रैल को उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित करेंगे और 27 अप्रैल से 9 मई के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी.द नेशन ने बताया कि आरओ 16 मई को उम्मीदवारों की संशोधित सूची प्रकाशित करेगा और उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र वापस लेने और उम्मीदवारों की संशोधित सूची के प्रकाशन की तारीख 19 मई है.
 
ईसीपी ने सार्वजनिक कार्यालयों के धारकों को स्थानीय सरकार के चुनावों के लिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जाने, किसी भी विकास योजना का अनावरण करने और किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के लिए प्रचार करने से रोक दिया है.
 
द नेशन ने बताया कि ईसीपी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आचार संहिता  जारी की है कि चुनाव ईमानदारी से, न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से कानून के अनुसार आयोजित किए जाएं.