आवाज द वाॅयस / नई दिल्ली
सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन विभाग ने देश में आने में आने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसमें होटलों में क्वारंटाइन किए जाने की भी व्यवस्था है.विदेशी मीडिया रिपोर्ट मुताबिक, नागरिक उड्डयन विभाग का कहना है कि होटल क्वारंटाइन का सिद्धांत विदेश से आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा.
हालांकि, कुछ मामलों में अपवाद भी होगा.सऊदी महिलाओं और नागरिकों, सऊदी विदेशी पत्नी और मां, सऊदी महिला के विदेशी पति और उनकी मां, सऊदी महिला के विदेशी बेटे और बेटियां और घरेलू नौकर जो सऊदी परिवार के साथ जाते हैं. उन्हें कई मामलों में छूट दी गई है.
नागरिक उड्डयन विभाग का कहना है कि इस श्रेणी के लोगों को सात दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा, हालांकि आइसोलेशन के छठे दिन उन्हें पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा.नागरिक उड्डयन विभाग ने आगे कहा कि यदि प्रतिबंधित देशों से छूट प्राप्त श्रेणियों से संबंधित गैर-टीकाकरण वाले सऊदी नागरिकों को पीसीआर परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, उन्हें 7 दिनों के लिए घर में अलग रहने को कहा गया है. टीका लगाने वाले सऊदी नागरिकों को भी इससे छूट दी गई है.
टीका लगाए गए स्वास्थ्य कर्मियों, उनके परिवारों और 18 वर्ष से कम आयु के उनके रिश्तेदारों को देश छोड़ने से 72 घंटे पहले पीसीआर परीक्षण के लिए कहा जाएगा.नागरिक उड्डयन विभाग का कहना है कि गैर-टीकाकृत राजनयिकों और उनके परिवारों को प्रस्थान से लगभग 72 घंटे पहले एक पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा. 7 दिनों के लिए घर के अलगाव का निरीक्षण करना और छठे दिन पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा.
नागरिक उड्डयन विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि देश छोड़ने से पहले, एक विदेशी को एक अनुमोदित प्रयोगशाला से एक नकारात्मक पीसीआर रिपोर्ट और अपने देश की सरकारी एजेंसी से एक प्रमाणित वैक्सीन प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
इस संबंध में सऊदी अरब में वैक्सीन को मंजूरी देना अनिवार्य होगा. विदेशियों को भी होटल क्वारंटाइन पैकेज खरीदना होगा. नागरिक उड्डयन विभाग ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे हवाई अड्डों और उनकी संबद्ध सुविधाओं पर आगमन और प्रस्थान के दौरान कोरोना एसओपी का पालन करें.
नागरिक उड्डयन विभाग ने चेतावनी दी है कि होम आइसोलेशन या होटल क्वारंटाइन पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 200,000 रियाल तक का जुर्माना या दो साल तक की कैद हो सकती है. दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है.
उल्लंघन दोहराने की सजा दोगुनी होगी.यदि विदेशी उल्लंघन करता है, तो उसे सजा पूरी करने के बाद हमेशा के लिए देश से निकाल दिया जाएगा.