इजरायल: अरब पार्टी को राहत,शीर्ष अदालत ने हटाया चुनाव प्रतिबंध

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 10-10-2022
इजरायल: अरब पार्टी को राहत,शीर्ष अदालत ने हटाया चुनाव प्रतिबंध
इजरायल: अरब पार्टी को राहत,शीर्ष अदालत ने हटाया चुनाव प्रतिबंध

 

यरुशलम. इजरायल की शीर्ष अदालत ने एक नवंबर को होने वाले देश में संसदीय चुनावों में अरब पार्टी ऑफ बलाद को भाग लेने से रोकने वाले प्रतिबंध को हटा दिया है. समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अदालत द्वारा जारी एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले को रद्द करने का फैसला किया, जिसमें बलाद को चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया गया था.

29 सितंबर को, केंद्रीय चुनाव समिति, निकाय जो पार्टियों और उम्मीदवारों को वोटों से पहले अधिकृत करती है और कई राजनीतिक दलों के सांसदों से बनी है, ने अरब पार्टी को अयोग्य घोषित करने के लिए 9 से 5 वोट दिए. अडाला के जनरल डायरेक्टर हसन जबरीन, एक इजराइली अरब अधिकार समूह, जिसने बलाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने पिछले कुछ वर्षों में प्रत्येक चुनाव दौर से पहले अन्य अरब सूचियों और उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है.

उन्होंने कहा, समिति के कदमों का उद्देश्य अरब राजनीतिक प्रतिनिधियों के खिलाफ उकसाना और उन्हें वैध राजनीतिक भाषणबाजी की सीमाओं से परे धकेलना है, इजराइल के अरब नागरिक, जो देश की आबादी का लगभग 20 प्रतिशत हैं, फिलिस्तीनी हैं, जो 1948 में इजराइल के स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस क्षेत्र में बने रहे.

न्यायाधीशों ने चुनाव समिति के एक अन्य फैसले को भी पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि पूर्व विधायक अमीचाई चिकली आगामी चुनावों में पूर्व प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं. अप्रैल में गठबंधन के लिए वोट देने से इनकार करने के बाद चिकली को यामिना से हटा दिया गया था, जो कि पूर्व प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट की अध्यक्षता वाली एक समर्थक पार्टी थी. लगभग दो महीने बाद गठबंधन टूट गया, जिससे चार साल से भी कम समय में अभूतपूर्व पांचवें चुनाव हुए.