हीरा ग्रुप की सीईओ नोहेरा शेख को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी जमानत, क्या है मामला ?

Story by  मोहम्मद अकरम | Published by  [email protected] | Date 11-08-2021
हीरा ग्रुप की सीईओ नोहेरा शेख को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी जमानत, क्या है मामला ?
हीरा ग्रुप की सीईओ नोहेरा शेख को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी जमानत, क्या है मामला ?

 

मो. अकरम / हैदराबाद 
 
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हीरा समूह की कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके सीईओ और संस्थापक नोहेरा शेख की विशेष अनुमति याचिका को मंजूर कर लिया. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृकेश रॉय की शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने अपने आदेश में 19 जनवरी, 2021 को नोहेरा शेख को दी गई अंतरिम जमानत को स्थायी जमानत में तब्दील कर दिया.
 
एसएलपी की सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) सूर्य प्रकाश वी. राजू ने अदालत को सूचित किया कि वह राज्य के अधिकारियों और निजी प्रतिवादियों के साथ समन्वय करने का प्रयास करेंगी ताकि यह देखा जा सके कि हितों को देखने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था की जा सकती है या नहीं. ताकि निवेशकों को यथासंभव अधिक से अधिक राशि का भुगतान किया जा सके.
 
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी कि दो साल से अधिक की अवधि के लिए एफएसएल रिपोर्ट अभी भी उपलब्ध नहीं है. अदालत ने एएसजी को यह भी निर्देश दिया कि वह इस मामले को संबंधित प्रयोगशाला के साथ उठाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि दो साल से रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई है.
 
शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल एएसजी राजू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन करेगी कि मामले में कैसे आगे बढ़ना है.
 
अदालत के आदेश के बाद नोहेरा शेख ने कहा कि आखिरकार न्यायपालिका ने उनके साथ न्याय किया है और उन्होंने निवेशकों के पैसे का गबन करने के बारे में कभी नहीं सोचा. यह उनके विरोधी थे जिन्होंने उनकी छवि खराब करने और व्यापार के सुचारू संचालन को बाधित करने की साजिश रची थी.