कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में रखा फैसला सुरक्षित

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] • 2 Years ago
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में रखा फैसला सुरक्षित
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में रखा फैसला सुरक्षित

 

आवाज- द वॉयस/ नई दिल्ली

कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को 11 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद हिजाब मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हिजाब मामले की सुनवाई कर्नाटक हाइकोर्ट में शुक्रवार के दोपहर 2:30 बजे फिर से शुरू हुई.

याचिकाकर्ताओं के वकील वाईएच मुछला ने जिरह में कहा कि सिर पर दुपट्टा कपड़े का एक टुकड़ा है जो सिर को ढंकता है न कि चेहरे को. यह कहते हुए मुछला ने कहा कि इसे इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए. कॉलेज के लिए हमें ऐसा करने से रोकना सही नहीं है, याचिकाकर्ताओं के वकील वाईएच मुछला ने कहा.

कर्नाटक हाईकोर्ट में पिछले 11 दिनों से हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई जारी थी. शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बंदिश को लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई थी. इन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बहरहाल, कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को लेकर विवाद की स्थिति बरकरार है. मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पिछली सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया था कि वे इस हफ्ते मामले की सुनवाई निपटाना चाहेंगे.

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध के मामले में कर्नाटक सरकार की ओर से कोर्ट में कई दलीले दी गई, जिनमें कहा गया कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है. सरकार का कहना है कि धर्म को शिक्षण संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए. सरकार का कहना है कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल परिसर में आ सकती है, लेकिन कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वहीं, हिजाब प्रतिबंध को उच्च न्यायालय में चुनौती देनेवाली मुस्लिम छात्राओं ने कहा था कि हिजाब धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है. लेकिन यह उनकी धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है, जिसके चलते हिजाब को धर्म के जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.