ओनिका माहेश्वरी/ नई दिल्ली
आधार कार्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं में आज से बड़े बदलाव लागू हो गए हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नागरिकों की सुविधा को देखते हुए आधार अपडेट की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है. अब लोगों को अपने नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में सुधार कराने के लिए आधार केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी. ये सभी काम अब घर बैठे, ऑनलाइन किए जा सकेंगे.

ऑनलाइन अपडेट की नई सुविधा
UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in पर ‘Update Your Aadhaar’ नाम से नया सेक्शन शुरू किया गया है. नागरिक यहां लॉगिन करके अपना नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां अपडेट कर सकते हैं. अब तक आधार अपडेट में सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता था तो OTP वेरिफिकेशन न हो पाने के कारण पूरा प्रोसेस रुक जाता था. लेकिन अब मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है, जिससे बाकी अपडेट की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी.
नई व्यवस्था में आधार में दर्ज की जाने वाली जानकारी का सत्यापन अब स्वचालित रूप से सरकारी डेटाबेस में उपलब्ध दस्तावेजों — जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड — से कर लिया जाएगा. इस ‘ऑटो वेरिफिकेशन सिस्टम’ से अपडेट प्रक्रिया तेज़, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी बन जाएगी.
फीस स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव
UIDAI ने आधार अपडेट से जुड़ी सेवाओं की फीस में भी संशोधन किया है. अब नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर ₹75 का शुल्क देना होगा. वहीं, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो अपडेट कराने की फीस ₹125 तय की गई है. 14 जून 2026 तक ऑनलाइन डॉक्युमेंट अपडेट पूरी तरह फ्री रहेगा, यानी इस अवधि में नागरिक किसी तरह का शुल्क दिए बिना अपने दस्तावेज़ों में सुधार कर सकेंगे. 15 जून 2026 से यह सुविधा सेवा केंद्रों पर ₹75 के शुल्क के साथ उपलब्ध होगी.
UIDAI ने होम सर्विस की दरें भी तय की हैं — पहले व्यक्ति के लिए ₹700 और उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ₹350 शुल्क लिया जाएगा. आधार की प्रिंटेड कॉपी (रीप्रिंट) के लिए ₹40 का चार्ज रहेगा. हालांकि, 5 से 7 वर्ष के बच्चों और 15 से 17 वर्ष के किशोरों के लिए बायोमीट्रिक अपडेट पूरी तरह निशुल्क रहेगा. UIDAI का कहना है कि यह राहत बच्चों के अभिभावकों के लिए बड़ी सहूलियत साबित होगी.
नया फीस स्ट्रक्चर भी जान लीजिए

पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य
UIDAI और आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पैन कार्डधारकों को अपने पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है. इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. अगर निर्धारित समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो 1 जनवरी 2026 से संबंधित पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा और उसका उपयोग किसी भी वित्तीय या टैक्स संबंधी कार्य में नहीं हो सकेगा. इसके साथ ही नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय भी अब आधार सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है, जिससे धोखाधड़ी और डुप्लीकेट पैन इश्यू की संभावना खत्म हो जाएगी.
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप उसे किसी वित्तीय या टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में उपयोग नहीं कर पाएंगे. बदलावों के मुताबिक, नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय भी अब आधार सत्यापन आवश्यक होगा.

UIDAI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है. अब ग्राहक केवल आधार OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से KYC प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इसके अलावा वीडियो KYC और आमने-सामने (Face-to-Face) वेरिफिकेशन के विकल्प भी जारी रहेंगे. नई व्यवस्था से KYC प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो जाएगी. इससे बैंक खाता खोलना, लोन अप्लाई करना या किसी भी वित्तीय सेवा का लाभ लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा.
UIDAI का उद्देश्य
UIDAI का कहना है कि इन सुधारों का मकसद नागरिकों के समय और प्रयास की बचत करना है. संस्था का लक्ष्य आधार को हर भारतीय की डिजिटल पहचान के रूप में और सशक्त बनाना है. नई व्यवस्था के तहत सुरक्षा और गोपनीयता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि लोगों का डेटा सुरक्षित रहे.
1 नवंबर 2025 से लागू UIDAI के ये नए नियम आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं. अब घर बैठे आधार कार्ड अपडेट कराना न केवल संभव होगा बल्कि तेज़, सुरक्षित और किफायती भी. ऑनलाइन अपडेट, सरल KYC और डिजिटल सत्यापन की नई व्यवस्था के साथ UIDAI ने “डिजिटल इंडिया” मिशन को और मज़बूती दी है.