दिल्ली में रात के कर्फ्यू से किन्हें मिलेगी छूट, किसे चाहिए ई-पास, कैसे मिलेगा ई-पास, जानिए

Story by  मुकुंद मिश्रा | Published by  [email protected] | Date 06-04-2021
दिल्ली में रात का कर्फ्यू
दिल्ली में रात का कर्फ्यू

 

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले चार दिनों में कोविड के रोजाना 3,500 से अधिक नए मामले दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने मंगलवार को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया. रात का कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की सिफारिश पर दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया.

डीडीएमए ने कहा, “दिल्ली के एनसीटी में कोविट-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है और हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है और इसलिए यह महसूस किया गया कि रात में कर्फ्यू लगाने की जरूरत है.”

डीडीएमए ने जारी आदेश में कहा कि दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन उपाय के तौर पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा. आवश्यक सेवाओं / गतिविधियों के लिए हालांकि छूट रहेगी.

राज्य सरकार ने कुछ श्रेणियों में छूट देने के निर्णय लिया है, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों.

किन-किन को छूट है?

भारत सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक निगमों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा प्रतिष्ठानों जैसी आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी एजेंसियों को छूट दी गई है.

दिल्ली पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाओं, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है.

गर्भवती महिलाओं और उपचार चाहने वाले रोगियों को रात के समय यात्रा के लिए छूट दी गई है.

निजी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को छूट दी गई है, लेकिन उन्हें रात के कर्फ्यू के दौरान शहर में यात्रा करने के लिए अपना पहचानपत्र दिखाने की जरूरत होगी.

 

हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को रात में यात्रा के लिए वैध टिकट दिखाने की जरूरत है.

आवश्यक / गैर-आवश्यक सामानों के अंतर-राज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह की गतिविधि के लिए अलग से अनुमति/ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.

किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवा और चिकित्सा उपकरण जैसे आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानदारों को ई-पास होने पर ही कहीं जाने-आने की अनुमति दी जाएगी.

इनके अलावा, बैंक, बीमा कार्यालयों और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं से जुड़े लोगों, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं को भी ई-पास होने के बाद अनुमति दी जाएगी.

रात के कर्फ्यू के दौरान यात्रा के लिए किसे छूट दी गई है और किसे ई-पास की जरूरत है?

आवश्यक कर्मचारियों या आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वालों को छूट दी गई है, लेकिन 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच यात्रा के लिए ई-पास अनिवार्य है.

प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को रात के कर्फ्यू के दौरान कहीं आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत होगी.

रात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वालों को रात के कर्फ्यू समय के दौरान टीकाकरण केंद्रों या अस्पतालों की यात्रा के लिए ई-पास की जरूरत होगी.

मंगलवार से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे बीच शहर में यात्रा करने वाले या दिल्ली से बाहर जाने वाले लोगों को ई-पास बनवाना होगा. हालांकि, छूट श्रेणियों के अंतर्गत आने वालों को ई-पास की जरूरत नहीं होगी.

ई-पास कैसे प्राप्त करें?

दिल्ली सरकार की आधिकारिक ई-पास वेबसाइट - एचटीटीपीएसः//ईपास डॉट जनतासंवाद डॉट ऑर्ग.ईपास.इन पर जाएं.

 

फॉर्म में उल्लिखित सभी विवरणों को दर्ज करना आवश्यक है. फॉर्म भरने के बाद, आपके दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल-आईडी पर आपको एक क्यूआर सक्षम छूट प्राप्त होगी.

शहर में या राज्य की सीमाओं पर रात के कर्फ्यू के दौरान पुलिस द्वारा मांगे जाने पर ई-पास को डाउनलोड कर दिखाना जरूरी होगा.