जालसाजी में यूपी के 'एमएलसी' अक्षय प्रताप को सात साल की जेल

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] • 2 Years ago
जालसाजी में यूपी के 'एमएलसी' अक्षय प्रताप को सात साल की जेल
जालसाजी में यूपी के 'एमएलसी' अक्षय प्रताप को सात साल की जेल

 

लखनऊ. यूपी विधान परिषद के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी) को आईपीसी की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में सांसद/विधायक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सात साल कैद की सजा सुनाई गई है. अक्षय प्रताप को आगामी एमएलसी चुनावों में राजा भैया के करीबी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार के रूप में जाना जाता है.

 

एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सजा की घोषणा की. कोर्ट ने अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर हथियार (रिवॉल्वर) लाइसेंस प्राप्त करने का दोषी ठहराया.

 

अक्षय प्रताप अमेठी के जामो इलाके के रहने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपना पता प्रतापगढ़ बताकर रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल किया था.

 

तत्कालीन थाना प्रभारी ने उनके खिलाफ 1997 में नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था. मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था.