प्रतापगढ़ (यूपी)
यहां की एक कोर्ट ने 2023 में एक गांव वाले की हत्या के जुर्म में एक आदमी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज राजीव कमल पांडे ने सोमवार को दोषी दिवाकर दुबे पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, शिकायत करने वाले राजू मौर्य ने अपनी FIR में आरोप लगाया था कि उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र मौर्य 28 मार्च, 2023 को उनके घर के बाहर एक ई-रिक्शा में बेहोशी की हालत में मिला था।
उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने दुबे और दूसरे आरोपी पिंकू पथरकटा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी।
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल (क्रिमिनल) योगेश शर्मा ने बताया कि सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दुबे को दोषी ठहराया और जुर्माने की रकम का 25 परसेंट पीड़ित के भाई को देने का आदेश दिया।
उन्होंने बताया कि पथरकटा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।