बिना फास्टैग के दोगुना देना होगा टोल टैक्स, जानें कब से

Story by  मुकुंद मिश्रा | Published by  [email protected] | Date 14-02-2021
बिना फास्टैग वाले वाहनों को भरना होगा दोगुना टोल टैक्स
बिना फास्टैग वाले वाहनों को भरना होगा दोगुना टोल टैक्स

 

 

नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की सभी लेन ‘फास्टैग लेन’ हो जाएंगी. यह नियम 15-16 फरवरी की आधी रात से लागू होगा. यानि अब बिना फास्टैग लगाए टोल बैरियर को पास करने की कोशिश की, तो दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा.

एक आधिकारिक बयान में यह सूचना दी गई.

बयान में कहा गया है, “यदि कोई भी वाहन बिना फास्टैग लगाए या बिना वैध और सक्रिय फास्टैग के वाहनों के साथ आता है, तो शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन में प्रवेश करने वाले वाहन को उस श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दो गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा.”

इससे पहले आज, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाजा के माध्यम से एक सहज मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है.

मंत्रालय ने 1 जनवरी से एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों में फास्टैग को फिट करने का आदेश दिया था.

श्रेणी ‘एम’ यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों के मोटर वाहन के लिए और श्रेणी ‘एन’ माल ढोने के लिए कम से कम चार पहियों के मोटर वाहन की है.