केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कोरोना गाइडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ाई

Story by  राकेश चौरासिया | Published by  [email protected] • 2 Years ago
केंद्रीय गृह मंत्रालय
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नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 दिशानिर्देशों को 31 जनवरी तक विस्तार देने की घोषणा की. देश में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख 31 जनवरी 2022 तक केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने लिए कहा है.


राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र मेंकेंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि देश में सक्रिय कोविड-19 मामलों में समग्र गिरावट देखी गई है. हालांकिनए वैरिएंट ओमिक्रॉनजिसके बारे में डेल्टा वायरस की तुलना में कम से कम तीन गुना अधिक फैलने की सूचना मिली हैकोविड की रोकथाम के उपायों के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहा है.

उन्होंने कहा कि जिन देशों में ओमिक्रॉन अधिक हैवहां कोविड मामलों की वृद्धि बहुत तेज रही है और हमारे देश के 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 578 ओमिक्रॉन मामले पहले ही सामने आ चुके हैं.

केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने अपने पत्र में कहा, "मैं यह दोहराना चाहूंगा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए और अपनी सुरक्षा को कम नहीं होने देना चाहिए. त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य जरूरत आधारितस्थानीय प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं."

उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि स्थानीय/जिला प्रशासन को मानक ढांचे और स्थिति के आकलन के आधार परतुरंत उचित रोकथाम के उपाय करने चाहिए. इसके अलावा उन्होंने त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रतिबंध को लागू करने पर भी जोर दिया है.

गृह सचिव ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले पहले ही सामने आ चुके हैं. इसके अलावाविभिन्न देशोंविशेष रूप से यूएसएयूकेयूरोप (फ्रांसइटलीस्पेन)रूसदक्षिण अफ्रीकावियतनामऑस्ट्रेलिया में भी मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है और इस पृष्ठभूमि में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 दिसंबर, 2021 को एक एडवाइजरी प्रदान की है.

इसके अलावा पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण स्थापित हों और पूरी तरह कार्यात्मक हों और आवश्यक दवाओं का बफर स्टॉक भी बनाए रखा जाना चाहिए.

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि जो भी लोग सरकार के आपदा प्रबंधन कामों में बाधा पहुंचाएगा या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 51 से लेकर 60 तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा है कि सभी राज्य उचित कदम उठाएं और सतर्कता बनाएं रखें. राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे लोग नए वैरिएंट को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं.


 इस बीच, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोनावायरस के 6,531 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि इस दौरान 7,141 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं. देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या फिलहाल 75,841 है और इस तरह रिकवरी रेट बढ़कर 98.40 फीसदी हो गया है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है. बता दें कि ओमिक्रॉन वैरिएंट के तेजी से फैलने की वजह से केंद्र सरकार ने शनिवार को हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया है.