नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 दिशानिर्देशों को 31 जनवरी तक विस्तार देने की घोषणा की. देश में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सोमवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख 31 जनवरी 2022 तक केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने लिए कहा है.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि देश में सक्रिय कोविड-19 मामलों में समग्र गिरावट देखी गई है. हालांकि, नए वैरिएंट ओमिक्रॉन, जिसके बारे में डेल्टा वायरस की तुलना में कम से कम तीन गुना अधिक फैलने की सूचना मिली है, कोविड की रोकथाम के उपायों के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहा है.
उन्होंने कहा कि जिन देशों में ओमिक्रॉन अधिक है, वहां कोविड मामलों की वृद्धि बहुत तेज रही है और हमारे देश के 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 578 ओमिक्रॉन मामले पहले ही सामने आ चुके हैं.
केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने अपने पत्र में कहा, "मैं यह दोहराना चाहूंगा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए और अपनी सुरक्षा को कम नहीं होने देना चाहिए. त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य जरूरत आधारित, स्थानीय प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं."
उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि स्थानीय/जिला प्रशासन को मानक ढांचे और स्थिति के आकलन के आधार पर, तुरंत उचित रोकथाम के उपाय करने चाहिए. इसके अलावा उन्होंने त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रतिबंध को लागू करने पर भी जोर दिया है.
गृह सचिव ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले पहले ही सामने आ चुके हैं. इसके अलावा, विभिन्न देशों, विशेष रूप से यूएसए, यूके, यूरोप (फ्रांस, इटली, स्पेन), रूस, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया में भी मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है और इस पृष्ठभूमि में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 दिसंबर, 2021 को एक एडवाइजरी प्रदान की है.
इसके अलावा पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण स्थापित हों और पूरी तरह कार्यात्मक हों और आवश्यक दवाओं का बफर स्टॉक भी बनाए रखा जाना चाहिए.
इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि जो भी लोग सरकार के आपदा प्रबंधन कामों में बाधा पहुंचाएगा या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 51 से लेकर 60 तक आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा है कि सभी राज्य उचित कदम उठाएं और सतर्कता बनाएं रखें. राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे लोग नए वैरिएंट को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं.