सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 14-07-2022
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

 

आवाज द वॉयस  /नई दिल्ली
 
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को रक्षा बलों के लिए नई शुरू की गई अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करेगा.
याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना करेंगे.
 
इसमें सशस्त्र बलों के उम्मीदवारों द्वारा इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली याचिका शामिल है, जिसमें कहा गया है कि इस योजना को उन लोगों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो पहले से ही चयन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.
 
आगे तर्क दिया गया है कि मामला अत्यावश्यक है, क्योंकि कई उम्मीदवारों का करियर दांव पर है. बताया कि इस योजना के कार्यान्वयन से उम्मीदवारों का कार्यकाल 20 साल से घटाकर 4 साल कर दिया जाएगा.
 
एडवोकेट एम.एल. शर्मा ने अपनी याचिका का भी उल्लेख किया जिसमें शीर्ष अदालत से 14 जून को योजना की घोषणा करने वाले रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है. शर्मा ने कहा कि सरकार कोई भी योजना ला सकती है लेकिन यह सही और गलत के बारे में है. उन्होंने कहा कि 70,000 से अधिक अभी भी नियुक्ति पत्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
 
शर्मा की याचिका में कहा गया है कि युवाओं के एक बड़े वर्ग ने देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया है.इसमें कहा गया है,14 जून, 2022 को जारी प्रेस नोट के अनुसार, भारतीय सेना में स्थायी कमीशन के लिए चयनित 100 प्रतिशत उम्मीदवारों में से 4 साल बाद, 25 प्रतिशत भारतीय सेना में और बाकी 75 प्रतिशत उम्मीदवारों को हटा दिया जाएगा.
 
4 साल के दौरान उन्हें वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा, लेकिन 4 साल बाद वंचित उम्मीदवारों को कोई पेंशन आदि नहीं मिलेगी.अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा एक अन्य याचिका दायर कर योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
 
केंद्र सरकार ने अग्निपथश् योजना से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर सुनवाई होनी चाहिए.