चुनाव में ईवीएम पर रोकने लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 05-09-2022
चुनाव में ईवीएम पर रोकने लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
चुनाव में ईवीएम पर रोकने लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल और बैलेट पेपर के इस्तेमाल को रोकने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने अधिवक्ता सीआर जया सुकिन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता सीआर जया सुकिन ने 3अगस्त, 2021को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.

याचिका में सीआर जया सुकिन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल और किसी भी आगामी चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल को रोकने की मांग की है. इसके में कहा गया कि

लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमें देश में चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर सिस्टम को वापस लाना होगा. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) ने भारत में पुरानी बैलेट पेपर प्रणाली को बदल दिया है. दुनिया के कई देशों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है.

याचिका में आगे कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324कि चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को पूरे भारत में पारंपरिक मतपत्रों से वोटिंग के रूप में बदला जाना चाहिए.याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि किसी भी देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए मतपत्र अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी तरीका है.

वकील ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देशों ने चुनावों के दौरान ईवीएम को खारिज कर दिया है और मतदान की मतदान प्रणाली को चुना है. याचिकाकर्ता ने कहा, इससे संकेत मिलता है कि ईवीएम किसी देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संतोषजनक साधन नहीं हैं. ईवीएम को हैक किया जा सकता है. बैलेट सिस्टम बेहद सुरक्षित है.