आवाज- द वॉयस ब्यूरो/ नई दिल्ली
वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित 'शिवलिंग'की सुरक्षा को लेकर अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है. इसका मतलब है कि अदालत के अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण प्रशासन के जिम्मे रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जिस जगह पर कथित शिवलिंग मिला है उसके आसपास की जगह के संरक्षण का भी आदेश दिया है. ज्ञानवापी मामले में कानूनी मुकदमे को एक साथ करने के लिए हिंदू पक्ष को वाराणसी जिला कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी की याचिका पर तीन हफ्तों के अंदर उत्तर देने को कहा है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने के हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.