राज्य और यूटी ऑक्सीजन टैंकरों को पर्याप्त सुरक्षा दें, डीएम खुद होंगे जिम्मेदार: गृह मंत्रालय

Story by  मुकुंद मिश्रा | Published by  [email protected] | Date 23-04-2021
अजय भल्ला
अजय भल्ला

 

राकेश चौरासिया / नई दिल्ली

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन टैंकरों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन-टैंकरों के लिए विशेष कॉरीडोर बनाए जाएं और इन टैंकरों को एंबुलैंस की तरह माना जाए.

एएनआई के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा कि ऑक्सीजन परिवहन करने वाले वाहनों को मुक्त अंतरराज्यीय आवाजाही सुनिश्चित करें. राज्यों के बीच ऑक्सीजन के परिवहन में कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाए.

उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि ऑक्सीजन निर्माताओं और सप्लायरों पर अपने ही राज्य और यूटी में स्थित अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले कोई प्रतिबंध न लगाए जाएं. शहरों के बीच ऐसे वाहनों की आवाजाही बिना किसी बाधा के और सही समय पर हो.

उन्होंने कहा कि कुल नौ उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति 22 अप्रेल से अगले आदेशों तक प्रतिबंधित कर दी गई है.

उन्होंने कहा कि सभी राज्य और यूटी 21 अप्रेल को जारी ऑक्सीजन आवंटन आदेश पर सख्ती से पालन करें. सभी जिला प्रशासन इन निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे.

 

भल्ला ने कहा कि विभिन्न राज्यों और यूटी के कुछ जिलों में ऐसी घटनाए हुईं हैं, जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले टैंकरों को रोका गया है. यह न केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पिछले आदेशों की उल्लंघना है, बल्कि ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति को बाधित करती है, जिससे कोरोना रोगियों का इलाज प्रभावित होता है.

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने 22 अप्रेल के आदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के आदेशों की सख्त पालना किए जाने का आदेश दिया है.

 

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