एनजीटी के आदेश के बाद अलीगढ़ में बूचड़खाना बंद

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 23-04-2022
एनजीटी के आदेश के बाद अलीगढ़ में बूचड़खाना बंद
एनजीटी के आदेश के बाद अलीगढ़ में बूचड़खाना बंद

 

नई दिल्ली.उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल प्रदूषण से संबंधित एक याचिका में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप के बाद राज्य के अलीगढ़ जिले में मथुरा बाईपास रोड के पास संचालित एक अवैध बूचड़खाने को बंद कर दिया है.

एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल 7 जुलाई, 2020 को राज्य पीसीबी द्वारा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत बंद करने के आदेश के बावजूद, अलीगढ़ की कोल तहसील में संचालित बूचड़खाने एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.

इससे पहले पिछले साल नवंबर में ट्रिब्यूनल ने इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी. तदनुसार, 19 फरवरी को एक रिपोर्ट में, पीसीबी ने बताया कि बूचड़खाने को बंद करने के आदेश के मद्देनजर बंद पड़ा हुआ है.

ग्रीन कोर्ट ने 21 अप्रैल को वर्तमान आवेदन का निपटारा करते हुए कहा, "इकाई को तब तक खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि पर्यावरण मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है."