न्यायालय ने येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 02-12-2025
SC stays trial court proceedings in POCSO case against Yeddyurappa
SC stays trial court proceedings in POCSO case against Yeddyurappa

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली

 
 उच्चतम न्यायाल ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत दायर यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने यदियुरप्पा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने मामले को रद्द करने से इनकार संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।
 
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए। इस बीच निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित रहेगी।’’
 
येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ‘‘महत्वपूर्ण साक्ष्यों की उपेक्षा की’’ और उन बयानों पर ध्यान नहीं दिया जिनसे यह संकेत मिलता है कि कथित घटना के दौरान ‘ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।’
 
लूथरा ने कहा, ‘‘ कुछ बयान ऐसे हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष ने दबा दिया… उच्च न्यायालय ने तथ्यों को अनदेखा कर दिया। वह चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं।’’
 
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ आप उच्च न्यायालय को ‘मिनी ट्रायल के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं?।’’
 
पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी 14 मार्च 2024 को दर्ज की गई उस शिकायत से उत्पन्न हुई है, जिसमें एक महिला (अब दिवंगत) ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उनकी 17 वर्षीय बेटी से उस वक्त छेड़छाड़ की थी जब वे सहायता मांगने के लिए उनके आवास पर गई थीं।
 
महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने पैसे की पेशकश कर घटना को दबाने की कोशिश की। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।