आवाज द वाॅयस / पुणे
पुणे पुलिस ने एनसीबी गवाह किरण गोसावी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया. इसपर ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में पीड़िता को धमकाने और साजिश से संबंधित धाराओं के लिए वानोवरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.
पुणे सिटी पुलिस ने बताया कि गोसावी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 409, 506 (2), 120 (बी) और हथियार अधिनियम 3 (बी) के तहत पीड़ित को धमकाने और साजिश से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
किरण गोसावी पहले से ही पुणे शहर के फरसखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज इसी तरह के एक मामले में 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में है.इससे पहले शनिवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 465 और 468 के तहत तीन पीड़ितों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्हें गोसावी ने नौकरी दिलाने के बहाने ठगा था.
उस पर पहले आईपीसी की धारा 419, 420 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुणे सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए गोसावी को शहर की एक अदालत ने आठ दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
उसे शहर के कटराज इलाके से 28 अक्टूबर की तड़के 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था.उसके खिलाफ पुणे पुलिस ने पालघर के केलवा पुलिस स्टेशन में इस साल 18 अक्टूबर को धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, उसने नौकरी के लिए विदेश भेजने के बहाने लोगों से लाखों रुपये ठगे थे.