Parliament Street protest case: Delhi's Patiala House Court grants bail to 8 accused
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
संसद मार्ग प्रदर्शन मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को आठ आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में कुल 17 लोगों को संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत पहले ही नौ अन्य आरोपियों को जमानत दे चुकी है। सभी पर पुलिस के साथ कथित धक्का-मुक्की और नारेबाज़ी के आरोप लगाए गए थे।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) साहिल मोंगा ने आठों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया। आरोपियों के वकीलों ने दलील दी कि वे छात्र हैं और उनके खिलाफ केवल नारे लगाने के आरोप हैं, जिनमें कोई गंभीर आपराधिक तत्व नहीं है।
वहीं दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और फंडिंग के स्रोत की जांच की जरूरत है, क्योंकि आरोपी यात्रा कर रहे थे, सम्मेलन आयोजित कर रहे थे और महंगे मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने यह भी कहा कि पेपर स्प्रे की बरामदगी और अन्य आरोपियों की पहचान के लिए हिरासत आवश्यक है।
जमानत सुनवाई के दौरान, गुरकीरत की ओर से अधिवक्ता अहमद इब्राहिम ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल किसी भी प्रदर्शन या झड़प में शामिल नहीं थीं और केवल अपनी बहन रवजोत की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर थाने गई थीं। पुलिस जिस वीडियो पर निर्भर है, वह कर्तव्य पथ वाली घटना से जुड़ा है, जिसके लिए अलग से एफआईआर दर्ज है।